चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पटाखे फोडऩे के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि लोगों को दिवाली पर सुबह 6 से 7 बजे और शाम को 7 से 8 बजे तक पटाखे फोडऩे की अनुमति दी जाएगी। सरकार की एक विज्ञप्ति में राज्य के लोगों से कम डेसिबल वाले और कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे फोडऩे का अनुरोध किया गया है।इसमें कहा गया है, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर तमिलनाडु सरकार सुबह 6 से 7 बजे और शाम को 7 से 8 बजे के बीच पटाखे फोडऩे की अनुमति देती है। रिलीज में लोगों से अस्पतालों और पूजा स्थलों के समीप पटाखे ना फोडऩे की अपील की गई है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड त्योहार के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद वायु गुणवत्ता का अध्ययन करेगा। राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को कहा था कि वह दिवाली पर पटाखे फोडऩे के लिए दो घंटे के समय का निर्धारण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में पक्षकारों से विचार-विमर्श करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोडऩे के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित करने के अपने पहले के आदेश में सुधार करते हुए कहा था कि तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे दक्षिणी राज्यों में समय में बदलाव किया जाएगा लेकिन इसकी अवधि 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। राज्य में 6 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी।
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